लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी को सेवा संबंधी एक मामले में हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने पर अवमानना का नोटिस जारी किया है. न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तिथि तय करते हुए अवनीश अवस्थी को जवाब देने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने संजय कुमार पांडेय की याचिका पर दिया है.
प्रमोशन संबंधी मामले में कोर्ट के आदेश का नहीं किया पालन
याची का कहना है कि उसके प्रमोशन संबंधी मामले में न्यायालय ने 23 फरवरी 2021 को एक आदेश पारित करते हुए प्रमुख सचिव को 6 सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया था. न्यायालय के आदेश के बावजूद अब तक उसके प्रमोशन संबंधी प्रत्यावेदन पर निर्णय नहीं लिया गया है. न्यायालय ने इसे कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला पाते हुए प्रमुख सचिव गृह को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है.
याची की ओर से दी गई यह दलील
याची का कहना है कि वह गृह विभाग के फॉरेंसिक साइंस में साइंटिफिक असिस्टेंट के पद पर तैनात था. 12 दिसंबर 2005 को उसे प्रमोशन देते हुए सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बना दिया गया. हालांकि बाद में उसके खिलाफ चली एक विभागीय कार्यवाही के चलते आगे के प्रमोशन में बाधा आ गई.
इसी वजह से 24 जून 2016 को हुई डीपीसी की बैठक में उसके प्रमोशन पर विचार नहीं किया गया. बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर उसके प्रमोशन पर विचार किया गया और डीपीसी ने इस संबंध में फैसला लिया. उक्त फैसले को लागू कराने और प्रमोशन के संबंध में उसके प्रत्यावेदन को तय करने का आदेश देने की मांग को लेकर उसने पुणे एक रिट याचिका दाखिल की. याचिका पर 23 मार्च 2021 को न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए प्रमुख सचिव को 6 सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया था.