35.5 C
Lucknow
Tuesday, March 10, 2026

जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव पूरा कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने मांगा समय

Must read

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक प्रार्थना पत्र देते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव पूरा कराने के लिए 12 जुलाई तक का समय दिए जाने की मांग की है. इस पर न्यायालय ने मामले से सम्बंधित फाइल के साथ प्रार्थना पत्र को जल्द सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने अजय कुमार की ओर से दाखिल जनहित याचिका में निर्वाचन आयोग की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर दिया. उल्लेखनीय है कि 15 मार्च को उक्त याचिका पर ही न्यायालय ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को, प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानकर सीटों पर आरक्षण लागू करने के आदेश दिए थे. साथ ही न्यायालय ने पंचायत चुनाव पूरा कराने के लिए सरकार और आयोग को दस दिनों का अतिरिक्त समय प्रदान करते हुए, समय सीमा 25 मई कर दिया था.
इसके पूर्व इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने 15 मई तक चुनाव पूर्ण कराने के आदेश दिए थे. हालांकि नई आरक्षण व्यवस्था लागू करके चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग की थी. जिसे मंजूर करते हुए, न्यायालय ने दस दिनों का अतिरिक्त समय दे दिया था. वहीं कोविड- 19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों का हवाला देते हुए, निर्वाचन आयोग ने 12 जुलाई तक का समय दिए जाने की मांग की है.
- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article